अशक्तता पेंशन तथा विशेष परिवार पेंशन मे बढ़ोतरी१२.
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अशक्तता पेंशन तथा विशेष परिवार पेंशन मे बढ़ोतरी१२.
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अशक्तता पेंशन: विकलांगता पेंशन के सेवा अंश के बराबर राशि
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अशक्तता पेंशन एवं असाधारण पारिवारिक पेंशन के मामलों में केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली ।
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नई दिल्ली स्थित सशस्त्र सेना न्यायाधीकरण के 1975 से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ बकाया अशक्तता पेंशन का भुगतान करने के आदेश दिया।
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यदि सेवा 10 वर्ष या उससे अधिक है तथा विकलांगता न ही सैन्य सेवा के द्वारा अरोप्य है और न ही उसमें अपवृद्धि हई है विकलांगता पेंशन दावे अस्वीकृत होने पर अशक्तता पेंशन स्वीकृत होगी जो विकलांगता पेंशन के सेवा अंश के बराबर है ।
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जब अधिकारी विकलांगता में न तो अभिवृद्धि हुई है और न ही वह आरोप्य है के कारण सेवा से अयोग्य घोषित हो जाता है तथा उसने 10 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूर्ण की है वह अशक्तता पेंशन पाने का हकदार होगा यदि उसकी सेवा 10 वर्ष से कम की है तो उसे अशक्तता ग्रेच्यूटी प्रदान किया जायेगा ।